नई दिल्ली -* केंद्र सरकार ने त्योहारों के मौसम में चीनी की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए डीलरों के लिए नए नियम लागू किए हैं। नया शुगर सीजन 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है।
नए नियम क्या हैं? (खाद्य मंत्रालय / PIB के अनुसार)
- स्टॉक रखने का समय: पहले डीलर 30 दिन तक चीनी रख सकते थे, अब घटाकर सिर्फ 15 दिन कर दिया गया है। मतलब जिस दिन माल मिला, 15 दिन के अंदर बेचना होगा।
- स्टॉक लिमिट: पूरे देश में कोई भी डीलर किसी भी जगह पर एक बार में 1000 क्विंटल से ज्यादा चीनी नहीं रख सकेगा।
- कब से लागू: ये नियम 15 अक्टूबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे।
कोलकाता और असम को छूट क्यों?
सरकार ने बताया कि कोलकाता और उसके मेट्रोपॉलिटन इलाके + असम के लिए लिमिट 2000 क्विंटल रखी गई है।
कारण:
- कोलकाता UP, महाराष्ट्र, कर्नाटक से चीनी मंगाकर पूरे पूर्वी भारत और नॉर्थ-ईस्ट में सप्लाई करता है
- असम में पहाड़ी इलाका और ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, इसलिए ज्यादा स्टॉक की जरूरत होती है
सरकार ने क्यों किया ये फैसला?
- अगस्त में चीनी के दाम सबसे ज्यादा थे, अब रिटेल दाम 15% और मिल से निकलने वाले (ex-mill) दाम 28% गिर चुके हैं
- सरकार चाहती है कि मिल से सस्ती चीनी जल्दी से जल्दी डीलर होते हुए आम जनता तक पहुंचे, बीच में कोई जमाखोरी न करे
- दिवाली, दशहरा, छठ में मांग बहुत बढ़ती है
पहले अगस्त में लिमिट 4000 क्विंटल थी, फिर 15 सितंबर से 2000 क्विंटल की, अब सीधे 1000 क्विंटल कर दी है।
मंत्रालय ने मिलों, होलसेलर और रिटेलर्स से कहा है कि सस्ती चीनी का फायदा तुरंत ग्राहकों तक पहुंचाएं।

