पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत जनता के लिए एक बदला हुआ नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी मवेशी या भैंस को बिना ऑफिशियल सर्टिफ़िकेट के नहीं काटा जा सकता, जो जानवर को काटने के लिए फिट घोषित करता है। बदले हुए नोटिस में कहा गया है कि खुले में जानवरों को नहीं काटा जाएगा।
पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत जनता के लिए एक बदला हुआ नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी मवेशी या भैंस को बिना ऑफिशियल सर्टिफ़िकेट के नहीं काटा जा सकता,

