CG NEWS-छत्तीसगढ़ में अब शरियत के मुताबिक मनेगा मुहर्रम और उर्स बैंड-बाजा, नाच-गाना, DJ, धुमाल आतिशबाजी पर प्रतिबंध राज्य वक़्फ़ बोर्ड ने जारी किया आदेश

Raipur:छत्तीसगढ़ में अब शरियत के मुताबिक मनेगा मुहर्रम और उर्स बैंड-बाजा, नाच-गाना, DJ, धुमाल आतिशबाजी पर प्रतिबंध राज्य वक़्फ़ बोर्ड ने जारी किया आदेश
नियम तोड़ने वाली कमेटी की मान्यता हो सकती है खत्म
उल्लंघन पर 50 हजार रु जुर्माने की चेतावनी

वक्फ बोर्ड द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं

प्रतिबंधित गतिविधियां: किसी भी दरगाह, मजार या ताजिया जुलूस के दौरान डीजे, धुमाल, बैंड-बाजा, तेज संगीत, नाच-गाना और आतिशबाजी की इजाजत नहीं होगी

जुर्माना और कार्रवाई: यदि कोई समिति या व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो उन पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है

कमेटी होगी भंग: नियमों की अवहेलना करने वाली संबंधित आयोजन/प्रबंधन समिति को भी भंग किया जा सकता ह

बोर्ड का उद्देश्य: वक्फ बोर्ड (अध्यक्ष – डॉ. सलीम राज) के अनुसार, दरगाहों और मजहबी आयोजनों की गरिमा, आध्यात्मिक माहौल को बनाए रखने और हुड़दंग व सड़क जाम जैसी समस्याओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है

बोर्ड ने सभी उर्स, ताजिया और दरगाह कमेटियों तथा मुस्लिम समाज से अपील की है कि वे इन मजहबी आयोजनों को सादगी, इबादत और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करें