नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण’ (POCSO) एक्ट से जुड़े एक मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दी गई अग्रिम ज़मानत को बरकरार रखा है।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के सरस्वती को गिरफ्तारी-पूर्व ज़मानत देने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो (POCSO) एक्ट से जुड़े एक मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत को बरकरार रखा है।

