रायपुर – पुलिस:चाकू दिखाकर डरा धमकाकर लूट कारित करने वाला आरोपी सुनील मंडोतिया गिरफ्तार

रायपुर :प्रार्थी मोहम्मद हसन थाना गोलबाजार में रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी डीकेएस अस्पताल में एंबुलेंस चलाने का काम करता है। दिनांक 27.04.2024 को दोपहर 3 बजे के आसपास आरोपी सुनील मंडोतिया द्वारा डीकेएस अस्पताल गेट नंबर 2 के पास आकर प्रार्थी को अश्लील गाली गलौज कर चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी डरा धमकाकर उसके पास रखे पर्स जिसमे 5000/- रुपए नगदी थे को लूट कर ले गया कि रिपोर्ट पर थाना गोलबाजार में अप. क्र. 172/2024 धारा 294, 506, 384, 394 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

लूट की घटना को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन लाल पटले के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री योगेश साहू के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी थाना गोलबाजार को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना गोलबाजार पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए आरोपी सुनील मंडोतिया की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। इसी दौरान टीम के सदस्यों को मुखबीर सूचना मिला कि आरोपी डीकेएस अस्पताल के आसपास घूम रहा है कि सूचना पर टीम के सदस्यों तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी सुनील मंडोतिया को पकड़कर थाना लाकर पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लिया जाकर आरोपी सुनील मंडोतिया को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग लोहे का धारदार चाकू जप्त कर आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

नाम आरोपीसुनील मंडोतिया पिता स्व. भंवर लाल मंडोतिया उम्र 28 साल पता अवंति विहार, महामाया विहार 28 नंबर बंगला, थाना खम्हारडीह रायपुर (छ.ग.)

जप्ती- धारदार लोहे का चाकू 01 नग

उल्लेखनीय है कि आरोपी पूर्व में भी अपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है जिसमे आरोपी के विरुद्ध थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमांक 56/2016 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि, थाना कबीरनगर में अवैध गांजा बिक्री का अपराध क्रमांक 166/2020 धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट तथा थाना गोलबाजार में धारा 151, 107, 116(3) जा.फौ. के तहत पूर्व में कार्यवाही की जा चुकी है।

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