CG breaking:धमतरी पुलिस–थाना अर्जुनी क्षेत्र में भोयना स्थित अन्नपूंर्णा ढाबा के पास 3 युवकों की हत्या- धमतरी पुलिस ने महज़ कुछ घंटों में किया खुलासा

    🔹 आरोपियों ने मामूली सी बात को लेकर चाकू से की थी 03 युवकों की हत्या

    🔹 08 आरोपियों की पहचान कर सभी को किया गया गिरफ्तार, जिनमें 3 विधि से संघर्षरत बालक भी थे शामिल।

    🔹 मुख्य आरोपी गोपी दीवान सहित सभी पर बीएनएस. की गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

    ▪️ धमतरी पुलिस
    दिनांक 11.08.2025 को रात्रि लगभग 11:20 बजे थाना अर्जुनी को सूचना मिली कि ग्राम भोयना में अन्नपूर्णा ढाबा के पास धारदार हथियार से हमला कर 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है।
    वरिष्ठ अधिकारी सहित थाना की टीम तत्काल मौके पर पहुंचे और प्रार्थी राहुल कुमार साहू (उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम सोरम, थाना रूद्री) की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया।

    ●रिपोर्ट के अनुसार, मृतक आलोक सिंह ठाकुर,नितीन टांडी एवं सुरेश हियाल अपने साथियों के साथ ढाबा पहुंचे थे, जहां पहले से मौजूद 08 आरोपियों ने गाली-गलौज कर हाथापाई की और मुख्य आरोपी गोपी दीवान ने चाकू से तीनों पर प्राणघातक वार किया।
    ▪️ गिरफ्तार आरोपीगण का नाम पता
    (01) गोपी दीवान पिता प्यारी दीवान, उम्र 20 वर्ष, ग्राम मथुराडीह, थाना अर्जुनी,जिला धमतरी (छ.ग.) (मुख्य आरोपी)
    (02) कुलेश्वर नेताम पिता चुरामन लाल नेताम, उम्र 25 वर्ष, ग्राम कोर्रा, थाना भखारा,जिला धमतरी (छ.ग.)
    (03) रणवीर कुमार साहू पिता गोपाल साहू, उम्र 20 वर्ष, ग्राम ईर्रा, थाना भखारा,जिला धमतरी (छ.ग.)
    (04) कमलेश ध्रुव पिता राजेन्द्र ध्रुव, उम्र 19 वर्ष, आमापारा, धमतरी,जिला धमतरी (छ.ग.)
    (05) गौतम दीवान पिता लक्ष्मण दीवान, उम्र 22 वर्ष, ग्राम मथुराडीह, थाना अर्जुनी,जिला धमतरी (छ.ग.)
    ● इसके अतिरिक्त तीन विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल थे।
    ▪️ पुलिस की कार्यवाही-:
    ●थाना अर्जुनी में गंभीर धारा 103(1), 190, 191(1)(3) बीएनएस.के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।
    ●एसपी धमतरी के निर्देशन पर पुलिस टीमों ने सघन तलाशी अभियान चलाकर मुख्य आरोपी सहित सभी को रात में ही गिरफ्तार किया गया।
    ●घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया।
    ●विधि से संघर्षरत बालकों की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार कर किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत।