मुंबई की एक विशेष अदालत ने कहा है कि किसी लड़की को ‘आइटम’ बुलाना और उसके बाल खींचना यौन उत्पीड़न है। यह उसके शील भंग करने के बराबर है।
मुंबई की एक विशेष अदालत ने कहा है कि किसी लड़की को ‘आइटम’ बुलाना और उसके बाल खींचना यौन उत्पीड़न है। यह उसके शील भंग करने के बराबर है।