सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और पूर्व MLA अमित जोगी को NCP नेता राम अवतार जग्गी मर्डर केस में सज़ा और उम्रकैद की सज़ा पर रोक लगाकर अंतरिम राहत दी है।
जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और विजय बिश्नोई की बेंच ने यह आदेश दिया जिससे जोगी को राहत मिली। जोगी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें इस केस में उनकी सज़ा और उम्रकैद की सज़ा को बरकरार रखा गया था।

