हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की बढ़ी मुश्किलें, धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने तय किए आरोप

मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी समेत पांच लोगों पर धोखाधड़ी के मामले में लखनऊ की एक अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं. लखनऊ की ACJM कोर्ट में शुक्रवार को सपना चौधरी समेत पांचों आरोपी पेश हुए. मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी. अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांतनु त्यागी (ACJM) ने सपना चौधरी, जुनैद, इबाद अली,अमित और रत्नाकर पांडे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 406 (किसी के विश्वास का आपराधिक हनन) और 420 (धोखीधड़ी) के तहत आरोप किए हैं. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को गवाही शुरू कराने का आदेश देते हुए गवाहों को 12 दिसंबर को तलब किया है.

13 अक्टूबर 2018 को सपना चौधरी के खिलाफ लखनऊ के आशियाना थाने में मामला दर्ज हुआ था. उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने पैसा लेने के बावजूद एक कार्यक्रम में नहीं आई थी. सपना चौधरी के न आने पर दर्शकों ने हंगामा किया था. इससे पहले सपना चौधरी के खिलाफ लखनऊ की कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. 10 मई को सपना चौधरी ने सरेंडर कर अंतरिम जमानत की अपील की थी. 8 जून को कोर्ट ने जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली थी.

क्या है पूरा मामला

थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, 13 अक्टूबर, 2018 को स्मृति उपवन में दोपहर से रात्रि 10 बजे तक सपना चौधरी समेत अन्य कलाकारों का कार्यक्रम था. इसके लिए प्रति व्यक्ति तीन सौ रुपये में ऑनलाइन व ऑफलाइन टिकट बेचा गया था. इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों टिकट धारक मौजूद थे, लेकिन रात्रि 10 बजे तक सपना चौधरी नहीं आई तो लोगों ने हंगामा कर दिया. आरोप है कि टिकट धारकों को टिकट के पैसे भी वापस नहीं किए गए और दर्शकों के साथ धोखाधड़ी की गई.  सब इंस्पेक्टर (उप निरीक्षक) फिरोज खान ने आशियाना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

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