UP के रामपुर में भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के अंतर्गत विदेश में रह रहे 2 लोगो के फार्म भरकर देने के मामले में FIR दर्ज हुई है। दोनों युवक आमिर व दानिश के साथ फार्म भरने वाली माँ नूरजहाँ भी नामजद है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय द्विवेदी के अनुसार, मतदाता क्रमांक 645 पर दर्ज नाम आमिर, जो वर्तमान में दुबई में रहते हैं और मतदाता क्रमांक 648 पर दर्ज नाम दानिश, जो कुवैत में निवासरत हैं. इन दोनों के नाम से गणना प्रपत्र भरे पाए गए. जांच में जब गहराई से पड़ताल की गई तो यह सामने आया कि दोनों व्यक्तियों की माँ ने उनके विदेश में रहने के बावजूद स्थानीय पता अंकित करके फॉर्म भर दिए थे। तथ्य छिपाकर, गलत जानकारी देकर और निर्वाचन प्रक्रिया को गुमराह करने का यह प्रयास गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। चुनाव आयोग के नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता है या किसी अन्य स्थान पर निवास करता है, तो वह केवल अपने वास्तविक और पंजीकृत पते से ही गणना प्रपत्र भर सकता है। किसी अन्य स्थान से फॉर्म भरना या झूठी जानकारी देना कानूनन दंडनीय है।
महत्वपूर्ण जानकारी..
1. यदि किसी मतदाता का नाम दो स्थानों पर दर्ज है, तो वह केवल उसी स्थान पर गणना प्रपत्र भरे जहाँ वह वास्तविक रूप से निवास करता है।
2. निवास स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान से प्रपत्र भरना, गलत जानकारी देना, तथ्य छिपाना अथवा दोहरी प्रविष्टि बनाए रखना, भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
3. ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियम-संगत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
4. जिन व्यक्तियों अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा दो स्थानों से गणना प्रपत्र भरे गए हैं, जबकि वे सामान्यतः वहाँ निवास नहीं करते, उनके लिए रोलबैक का विकल्प उपलब्ध है। ऐसे व्यक्ति अपने बी.एल.ओ. से संपर्क कर अपनी प्रविष्टि में तत्काल संशोधन करा सकते हैं।
इसके उपरांत भी यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की त्रुटि करता है अथवा मामला प्रशासन के संज्ञान में आता है, तो उनके विरुद्ध संबंधित नियमों के तहत कठोर एवं अपरिहार्य विधिक कार्रवाई की जाएगी

