Punjab-Haryana Highcourt: व्यभिचारी पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं, तलाक का आदेश बरकरारLatest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | – Amar Ujala

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यदि तलाक का आदेश व्यभिचार को आधार बनाकर दिया गया है तो पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है।

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