ज्ञानवापी मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर कहीं ये बातें

नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई अब वाराणसी के जिला जज करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आदेश दे दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में नमाज जारी रहेगी. इसके साथ ही कथित शिवलिंग वाला एरिया पूरी तरह से सील रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 मई तक यथास्थिति रखी जाये. अंतरिम आदेश लागू रहेगा. वजू के लिए इंतज़ाम हों.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यूपी न्यायिक सेवाओं के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी इस मामले की सुनवाई करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी से जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर किया जाता है.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले के हस्तांतरण पर मस्जिद समिति की याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा प्राथमिकता के आधार पर फैसला किया जाएगा.

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 17 मई का उसका अंतरिम आदेश जारी रहेगा. वुजू की व्यवस्था की जाएगी. हम इस आदेश से बहुत खुश हैं.

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