Rajasthan Dungarpur News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी फूफा को 20 साल की सजा, एक लाख 67 हजार का लगा जुर्माना

Neeraj Singh Rajpurohit (Correspondent Jaipur)

डूंगरपुर: डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी फूफा को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी फूफा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वही एक लाख 67 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

डूंगरपुर जिले के पोक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की दोवडा थाना क्षेत्र निवासी एक पिता ने 13 जनवरी 2022 को थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था की वह और उसकी पत्नी गुजरात में मजदूरी करते है. वहीं उसकी 16 वर्षीय बेटी अपनी दादी के साथ घर पर रहती है. 2 जनवरी को कंजडी घाटा निवासी मुकेश पुत्र सोमा उसकी नाबालिग बेटी को भगा ले गया है. मुकेश नाबालिग का फूफा होता है. जिस पर पुलिस ने 11 जनवरी को नाबालिग को दस्तयाब किया. नाबालिग ने मुकेश द्वारा उसका अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया.

जिस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया और आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया. इधर पुलिस ने मामले में अनुसन्धान पूर्ण करते हुए पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर में चालान पेश किया. इसी मामले में आज कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी मुकेश को दोषी करार दिया. वहीं कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं एक लाख 67 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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