Raipur news:रायपुर संभाग आयुक्त की बड़ी कार्रवाई: कमिश्नर कावरे ने PIT NDPS एक्ट में बिलासपुर समेत 3 जिलों के 4 अपराधियों को भेजा जेल

Toran Kumar reporter

रायपुर। रायपुर संभागायुक्त डॉ. संजय कावरे ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (PIT NDPS) एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 अपराधियों को 3 महीने के लिए जेल भेजने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से की गई है।

NDPS एक्ट के तहत जेल भेजे गए अपराधी

  1. सुलक्षणा पांडेय – सत्यप्रकाश पांडेय, निवासी सैदा, सकरी, जिला बिलासपुर (3 माह)
  2. श्यामचरण गुप्ता – स्व. प्रेमलाल गुप्ता, निवासी भस्को, चौकी बेलगहना, थाना कोटा, बिलासपुर (3 माह)
  3. गोविंदा कुमार मेहर – श्यामसुंदर, निवासी भाठापारा भरारी, रतनपुर, बिलासपुर (3 माह)
  4. चंदु पटेल – कार्तिक पटेल, निवासी वेदपरसदा, मस्तुरी, बिलासपुर (3 माह)
  5. नर्मदा गुप्ता – स्व. तुलसी प्रसाद गुप्ता, निवासी कोनचरा, चौकी बेलगहना, थाना कोटा, बिलासपुर (3 माह)
  6. भोला स्वीपर – कांशीराम स्वीपर, निवासी बुधवारी बाजार, सक्ती (3 माह)सुरेंद्र रात्रे – रामकुमार रात्रे, निवासी धमनी, हसौद, सक्ती (3 माह)
  7. सुरेंद्र रात्रे – रामकुमार रात्रे, निवासी धमनी, हसौद, सक्ती (3 माह)
  8. चंद्रिका प्रसाद साहू – सिपाही राम साहू, निवासी पिहरीद, मालखरौदा, सक्ती (3 माह)
  9. अभय कुमार सिंह – रामजी सिंह, निवासी माती सागर पारा, कोरबा, सिविल लाइन, कोरबा (3 माह)

संभागायुक्त कावरे ने दिया सख्त संदेश

संभागायुक्त डॉ. संजय कावरे ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का लक्ष्य समाज को नशे से मुक्त करना और युवाओं को इस जाल से बचाना है। इस कार्रवाई से नशे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है और पुलिस अब अन्य संदिग्धों पर भी नजर बनाए हुए है।

जानिए क्या होता है PIT NDPS एक्ट

पिट यानी PIT एनडीपीएस एक्ट, 1988 उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार उस अपराध में शामिल पाए जाते हैं। यह कार्रवाई शासन की ओर से की जाती है और उन अपराधियों के खिलाफ होती है जिनका जेल में बंद किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है।

PIT NDPS एक्ट के तहत ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, जिनके द्वारा लगातार अवैध रूप से मादक पदार्थों का व्यापार, गतिविधि की जा रही है। तथा निरुद्ध के बिना ऐसे कार्य को रोकने के अन्य कोई विकल्प नहीं हो।