रायपुर के किसान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखकाया:रायपुर एयरपोर्ट मेरी पुश्तैनी ज़मीन पर बना है

रायपुर के 53 वर्षीय किसान अश्विनी बांधे का दावा है कि जिस जमीन पर आज स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग और गार्डन बने हैं, वह उनकी है। बांधे के मुताबिक यह जमीन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अस्थायी तौर पर ली थी।

उनका कहना है कि युद्ध खत्म होने के बाद यह जमीन लौटाई जानी थी। इसी दावे के आधार पर वे 35 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। साल 2026 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोबारा जांच करने के आदेश दिए।

वहीं किसान का कहना है कि सक्षम अधिकारी पहले ही जांच कर चुके हैं। इस आधार पर जून 2026 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और करीब 3500 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस दावे को सही या गलत नहीं माना है। मामला विचाराधीन है।

35 साल…और फाइलें ही बन गईं जिंदगी

अश्विनी बांधे के लिए सरकारी फाइलें ही उनकी जिंदगी बन चुकी हैं। पिछले 35 साल से वे रिकॉर्ड रूम, दफ्तरों, लाइब्रेरी और कोर्ट के चक्कर काटकर एक-एक दस्तावेज जोड़ रहे हैं। 1990 के दशक में जब उन्होंने जमीन के रिकॉर्ड तलाशना शुरू किया, तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी का सबसे लंबा सफर बन जाएगा।

आज उनके पास ऐसे अहम दस्तावेज हैं जो गूगल पर भी नहीं मिलेंगे। 3 दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। अब उनकी पूरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है। उनका कहना है कि इस मामले की पैरवी में अब तक उनके 15 से 20 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इसमें अदालतों के चक्कर, वकीलों की फीस, देश भर से पुराने रिकॉर्ड जुटाने और लगातार यात्रा का खर्च शामिल हैं।

कहानी की शुरुआत 1942 से होती है

द्वितीय विश्व युद्ध और ब्रिटिश काल का कनेक्शन: इस कहानी का पहला चैप्टर साल 1942 में शुरू होता है, जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और भारत पर अंग्रेजों का राज था। युद्ध के दौरान अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ‘डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट’ लागू किया। इसके तहत देशभर में एयरफील्ड और सैन्य ठिकाने बनाने के लिए करीब 17.5 लाख हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई थी।

उसी दौर में छिनी बांधे परिवार की जमीन: अंग्रेजों की इसी देशव्यापी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का हिस्सा रायपुर का माना एयरपोर्ट इलाका भी बना। इसी दौरान बांधे परिवार के पूर्वजों की माना एयरपोर्ट इलाके में स्थित 30 एकड़ 18 डिसमिल जमीन भी सरकारी कब्जे में चली गई। यही वह शुरुआत थी, जिसने दशकों लंबी कानूनी लड़ाई की बुनियाद रखी।

ब्रिटिश कानून से रखी गई विवाद की नींव:इस विवाद की जड़ साल 1939 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी है। तब ब्रिटिश सरकार ने सैन्य जरूरतों, हवाई पट्टियों और शरणार्थी शिविरों के लिए ‘डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, 1939’ लागू किया था। इसी सख्त कानून के तहत देशभर में करीब 17.5 लाख हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जो इस पूरे मामले की मुख्य वजह बनी।

अश्विनी बांधे के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक, तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंसेज एंड बरार क्षेत्र में करीब 15,539.49 एकड़ जमीन 4 एयरफील्ड परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई। इनमें माना (रायपुर), चकरभाठा (बिलासपुर), मोहानभाठा एयरस्ट्रिप (जगदलपुर) और बिरसी (तत्कालीन मध्य प्रदेश का भंडारा क्षेत्र, वर्तमान महाराष्ट्र) शामिल थे।

माना एयरफील्ड के लिए उनके पूर्वजों की जमीन भी इसी दौरान ली गई थी। उनके पास मौजूद रिकॉर्ड के अनुसार, यह अधिग्रहण स्थायी नहीं था, बल्कि युद्धकालीन जरूरतों के लिए अस्थायी व्यवस्था थी।

दस्तावेजों में जमीन के बदले ₹1300 सालाना किराया देने का भी जिक्र है। लेकिन न तो उनके परिवार को कभी यह किराया मिला और न ही युद्ध खत्म होने के बाद जमीन वापस की गई। अब बकाया किराया, ब्याज और अन्य दावों को जोड़ते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में करीब साढ़े 3 हजार करोड़ रुपए का दावा किया है।