गृह मंत्रालय की ओर से जारी हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अहमद अहंगर उर्फ अबु उस्मान अल-कश्मीरी को यूएपीए कानून, 1967 के तहत आतंकी घोषित कर दिया गया है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अहमद अहंगर उर्फ अबु उस्मान अल-कश्मीरी को यूएपीए कानून, 1967 के तहत आतंकी घोषित कर दिया गया है।