Karnataka Hijab Ban: हिजाब बैन पर फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी, CJI के पास भेजा गया मामला

कर्नाटक के चर्चित हिजाब बैन विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट  में आज अहम फैसला सुनाया जा रहा है. बता दें कि कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन लगाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. जस्टिस धूलिया अभी अपने फैसले की प्रति को पढ़ेंगे. इससे पहले जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपील को खारिज कर दिया है. इसके बाद अब फैसले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है और अब भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित इसका फैसला करेंगे.

दो जजों के बेंच की राय अलग-अलग थी

सुप्रीम कोर्ट में आज दो जजों की बेंच जिसमें  जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच शामिल है, ने अलग-अलग अपनी राय रखी. जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना. वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया. अब कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच अपना  फैसला सुनाएगी.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इस मामले में 10 दिन की चली सुनवाई के बाद 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में दोनों जजों ने अपना अलग- अलग फैसला लिखा है और दोनों जजों की राय इस मामले में अलग-अलग हैं.

LIVE UPDATES

  • 10:50 AM ISTन्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता का कहना है कि मामला उचित दिशा के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है.
  • 10:42 AM ISTमामला सीजेआई के पास भेजा गया.
  • :42 AM ISTबड़ी बेंच के गठन का आग्रह किया गया.
  • 10:40 AM ISTमामले में दूसरे जज धूलिया की राय अलग.
  • 10:38 AM ISTजस्टिस गुप्ता ने कहा-मेरी ओर से अपील खारिज
  • 10:37 AM ISTसुप्रीम कोर्ट में जजों की बेंच ने फैसले की प्रति को पढ़ना शुरू किया.
  • 10:00 AM ISTआज सुबह 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की दो सदस्यीय बेंच इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी.
  • 9:59 AM IST
  • आज सुबह 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की दो सदस्यीय बेंच इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी.
  • 9:59 AM ISTकर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद दिसंबर 2021 और जनवरी में तब शुरू हुआ था, जब कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी.
  • 9:57 AM ISTसुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकने से उनकी शिक्षा खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि इस फैसले के चलते वे कक्षाओं में शामिल होना बंद कर देंगी.

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