Neeraj Singh Rajpurohit..3/9/23//✍️
जयपुर में ड्रोन उड़ाने पर अब पूरी तरह पाबंदी। छोटा ड्रोन उड़ाने के लिए भी थाने से परमिशन लेनी होगी, नहीं तो केस होगा दर्ज।
- छोटा ड्रोन के लिए भी परमिशन जरूरी: सिर्फ नैनो (सबसे छोटे) ड्रोन को भी उड़ाने के लिए थाने से 24 घंटे पहले परमिशन लेनी होगी।
- ड्रोन उड़ान पर केस का खतरा: ड्रोन को शादी, पार्टियों या किसी कार्यक्रम में उड़ाने पर पुलिस केस दर्ज करेगी।
- DGCA गाइडेंस के अनुसार: भारत सरकार के DGCA के गाइडेंस मैनुअल के अनुसार ड्रोन को पांच श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें से चार श्रेणी के ड्रोन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
- नैनो ड्रोन की परमिशन: केवल नैनो ड्रोन को ही उड़ाने की परमिशन मिलेगी।
पुलिस केस दर्ज कर सकती है:- स्थानीय पुलिस द्वारा केस दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है, अगर ड्रोन के नियमों का उल्लंघन हुआ।
- ड्रोन उड़ान से पहले ध्यान देने वाले नियम: नैनो ड्रोन को 50 फीट से ऊपर नहीं उड़ाया जा सकता, और किसी पाबंदी क्षेत्र में भी नहीं।
- जयपुर के इन इलाकों में पूरी तरह बैन: जयपुर के सिविल लाइन, सीएम हाउस, राजभवन, विधानसभा, एयरपोर्ट के आसपास, जिला कलेक्ट्री, सचिवालय, सभी कोर्ट और सरकारी बिल्डिंग, सुरक्षा बलों के मुख्यालय और कार्यालय में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी है।
यह नियम जयपुर में सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं, ताकि ड्रोन का गलत उपयोग नहीं हो सके।