जोखिम रिटर्न
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वित्त वर्ष 2023 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। अब रिटर्न्स जमानत देने के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इसे देखते हुए जल्द से जल्द रिटर्न्स एम्प्लॉयमेंट करने की अपील की जा रही है। सेंट्रल डायरेक्ट कर बोर्ड (सीबीडीई ईयरटी) के अध्यक्ष नित्यानंद गुप्ता के वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अब तक चार करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) पर कब्जा हो चुका है और इनमें से करीब सात प्रतिशत नए या पहली बार प्लेसमेंट होने वाले रिटर्न हैं। अक्सर देखने में आता है कि लोग पिछली बार रिटर्न्स पोजिशन बनाते हैं जिससे वे हदबड़ी विभाग की ओर से दिए गए डिडक्शंस का लाभ नहीं उठा पाते हैं।
80सी के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिज़ाइक का लाभ है
क्रिटिकल एक्ट 1961 के तहत विभिन्न कर लाभ के प्रस्ताव दिए गए हैं जो करदाताओं की सामग्री को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। क्रिस्चियन एक्ट की धारा 80सी के तहत मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) का लाभ दिया जाता है जिसके बारे में लोग अक्सर जानते हैं। हालाँकि, एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कई और धाराएँ उपलब्ध हैं जिनमें आप अपनी कर योग्य आय को अधिकतम संभव सीमा तक कम कर सकते हैं। आईटीआर 2023 फाइल टाइम करडेट छह कटौतियों का दावा कर सकती है। आइये जानते हैं इनके बारे में।
1. राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन पी.एस.) में निवेश
राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस में निवेश करके करदाता 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं। एनपीएस में निवेश पर धारा 80 सीसीडी (1 बी) के तहत ₹ 50,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। 80वीं के इस अंडर मीटिंग वाली के लिए 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे।
2. बचत से अर्जित रुचि
क्रिस्चियन एक्ट की धारा 80टीटीए करदाताओं के लिए बचत जमा से प्रति वर्ष 10,000 रुपये की आय को कर मुक्त बनाता है।
3. शिक्षा ऋण पर ब्याज की छूट
धारा 80ई के तहत आप शिक्षा ऋण पर चुकाए गए ब्याज पर भी ऋण पर छूट का दावा कर सकते हैं। करदाता अपने पति-पत्नी, बच्चों या एक छात्र को उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर लाभ उठा सकते हैं, वे कानूनी अभिभावक हैं। यह कटौती उस वर्ष से शुरू होने वाली आठ साल की अवधि के लिए प्राप्त की जा सकती है जब आपका ऋण भुगतान शुरू हो गया हो।
4. दान के लिए की गई कटौती
केंद्र सरकार की ओर से दिए गए फंड में शामिल दान का पूरी तरह से लाभ लेने का दावा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष आदि में दान करते हैं, तो आप 100% कटौती का दावा कर सकते हैं। हालाँकि, अन्य मामलों में आप 50% तक के कट्स के पात्र हैं।
5. स्वास्थ्य जांच
धारा 80डी के तहत वर्ष में स्वयं, मुस्लिम बच्चों, पति या पत्नी या 60 से कम उम्र के माता-पिता के लिए स्वास्थ्य जांच पर 5000 रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के माता-पिता के दावे पर 7,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है।
6. एलएलसी, पीईएफ़एस कट्स
दिल्ली के निवेश और कर विशेषज्ञ आशुतोष रंजन के अनुसार माता-पिता अपने बच्चों के लिए आईटीआर प्लैज करते हैं समय एलआईसी और पीआईएफएसई के अध्ययन में भी कर छूट कर दावा कर सकते हैं।
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