लखनऊ में FSDA ने नकली खोया बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पारा के आदर्श विहार कॉलोनी में छापा मारकर आठ क्विंटल से अधिक नकली खोया बरामद किया। जिसे टेलकम पाउडर, रिफाइंड और केमिकल मिलाकर बनाया जा रहा था। FSDA ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। मिलावटी खोया खाने से एलर्जी और पेट की गंभीर बीमारी हो सकती हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने बताया- आदर्श विहार कॉलोनी में एक फैक्ट्री पर छापा मारा गया। यहां से 802 किलो सिंथेटिक खोया जब्त किया गया। इसकी बाजार में कीमत ₹1,84,460 रुपए है। इसके अलावा 202 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर, 65 किलो मेज स्टार्च, 505 किलो संदिग्ध सफेद पाउडर, 60 किलो माल्टोडस्टिन, 10 किलो वनस्पति घी और रंगीन पदार्थ जब्त किए गए।
स्किम्ड मिल्क पाउडर-स्टार्च से तैयार होता था नकली खोया
पूछताछ में फैक्ट्री संचालक दीपक कुमार उर्फ गोलू ने बताया- स्किम्ड मिल्क पाउडर-स्टार्च और केमिकल पाउडर को पानी और वनस्पति घी के साथ मिलाकर खोया जैसा मिश्रण तैयार किया जाता था। खोया को असली दिखाने के लिए उसमें रंगीन पदार्थ और कृत्रिम खुशबू (फ्लेवर) मिलाए जाते थे। इससे नकली खोया में वही गंध और रंग आता था जो असली दूध के खोया में होता है। इसके बाद मिठाई दुकानों को सप्लाई की जाती थी।
वनस्पति घी से बढ़ाई जाती थी चिकनाई-चमक
खोया को अधिक मुलायम और चमकदार दिखाने के लिए उसमें वनस्पति घी डाला जाता था। असली दूध से प्राप्त खोया की जगह यह वनस्पति मिश्रण बनाया जाता था, जिससे लागत भी कम आती थी। मुनाफा कई गुना बढ़ जाता था।
त्योहारों से ठीक पहले यह नकली खोया तैयार कर उसे छोटे-छोटे पैकेट्स में पैक किया जाता था। इसके बाद इसे राजधानी के विभिन्न मिठाई दुकानों तक पहुंचाया जाता था। कई बार खोया को अन्य ब्रांड के नाम से भी बेचा जाता था।
फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मुकदमा
खाद्य विभाग ने फैक्ट्री संचालक दीपक कुमार उर्फ गोलू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 274, 275 और 318(4) के तहत FIR दर्ज कराई है। विभाग ने खोया, मिठाई, नमकीन, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों के कुल 15 नमूने विभिन्न प्रतिष्ठानों से एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे हैं।
मिठाई की दुकानों को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी
निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और मानक अनुपालन की कमी पाई गई। इस पर विभाग ने गुप्ता स्वीट हाउस (माल, मलिहाबाद), न्यू कमल स्वीट (तडियन मंदिर, राजाजीपुरम) सहित चार प्रतिष्ठानों को चेतावनी और इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए हैं।

