रायपुर- प्रार्थी राजन असपिलिया ने रेंज सायबर थाना रायपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अक्टूबर 2023 में यू-ट्यूब में वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहा था, उसी दौरान वह मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के संबंध में ऐड देखा जिसमें लिखा हुआ था बीस हजार की नौकरी फ्री में फर्मा हेल्थ एकेडमी हेड हैं, जिसमें दिये गये मोबाईल नंबर 83195-11400 एवं 99101-03088 से शिव साहू जो कि फ्रेन्चायसी हेड हैं, से प्रार्थी का बात हुआ इसके बाद इनके सीईओ सुरेश कुन्ती सिंह से बात हुआ, जो कि स्वयं को दिल्ली में हेड ऑफिस यू-197, तीसरा मंजिल शंकरपुर सतरपुर लक्ष्मीनगर के बाजू दिल्ली का होना बताया और वह प्रार्थी का बायोडाटा लिया और उन्होंने मेडिकल रिप्रजेंटेटिव फ्रेन्चायसी खोले जाने का मैनेजमेंट करने बोला। जिस पर प्रार्थी रायपुर सेंटर के लिए तैयार हुआ और एक मॉडल सेंटर खोलने के लिए 6,00,000/- रूपये भुगतान के लिए बोले और उनके सीईओ सुरेश कुन्ती से बात हुआ तो प्रार्थी का 45 साल का फार्मा इंडस्ट्री का अनुभव बायोडाटा में देखा और उसके अनुभव को देखते हुए उसे केवल रायपुर क्षेत्र का न देकर पूरे छत्तीसगढ़ का रिजनल कार्यालय खोलने एवं हेड बनने का प्रस्ताव दिया। जिस पर प्रार्थी ने फ्रेंचाइजी प्राप्त करने हेतु अलग – अलग तिथियों व किश्तों में उनके बताये खातों में कुल 14,30,000/- रूपये जमा किया, कि प्रार्थी को फ्रेंचाइजी देकर ई-स्टाम्प में एग्रीमेंट दिया गया। प्रार्थी द्वारा 01.11.2023 को ऑरेंज हाईट्स मोवा में सेंटर खोला गया किन्तु उनके द्वारा एक भी एडमिशन नहीं करवाया गया और न ही अन्य जिलों में सब सेंटर खोला गया। प्रार्थी का मोवा सेंटर में कार्यालय खुलकर तैयार हो गया जिसमें स्टाफ खर्च, बिजली एवं अन्य खर्च उसके द्वारा किया जा रहा है, फ्रेंचायसी का फीस एवं सेंटर खोलने एवं मैंनेजमेंट रेंट प्रार्थी द्वारा दिया गया। इस बीच प्रार्थी का शिव साहू से लगातार बात होती रही है और केवल आश्वासन ही मिलता रहा। इसी प्रकार शिव साहू एवं सुरेश कुन्ती सिंह के द्वारा प्रार्थी के साथ लाखों रूपये की धोखाधड़ी किया गया। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध रेंज सायबर थाना रायपुर में अपराध क्रमांक 02/24 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। सायबर संबंधी अपराध में श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक महोदय रायपुर द्वारा सायबर थाना रायपुर को आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम रायपुर एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राइम रायपुर के मार्गदर्शन में रेंज सायबर थाना की टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ कर जिन मोबाईल नंबरों से प्रार्थी का बात हुआ था उन मोबाईल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण करने के साथ ही जिन खातों में रकम स्थानांतरित किये गये थे, उन खातों के संबंध में भी संबंधित बैंकों से दस्तावेज व जानकारी प्राप्त की गई। मोबाईल नंबरों के साथ-साथ उन से संबंधित अन्य कई मोबाईल नंबरों तथा दस्तावेजों का लगातार विश्लेषण करते हुये अंततः एक आरोपी को दिल्ली में लोकेट किया गया। जिस पर उनि. महेश साहू के नेतृत्व में रेंज सायबर थाना एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की 5 सदस्यीय संयुक्त टीम को दिल्ली रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा दिल्ली पहुंचकर लगातार कैम्प करते हुए आरोपी की पड़ताल करते हुये अंततः घटना में संलिप्त आरोपी सुरेश कुंती सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपने अन्य साथी के साथ मिलकर ठगी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया।
आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नगदी रकम 25,000/- रूपये एवं 02 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 1,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
आरोपी सुरेश कुंती सिंह उर्फ सुरेश कुमार सिंह के विरूद्ध रांची (झारखण्ड) में ठगी का अपराध पंजीबद्ध होने के साथ ही दिल्ली में भी शिकायत दर्ज है।
प्रकरण में संलिप्त एक आरोपी फरार है, जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।
गिरफ्तार आरोपी – सुरेश कुंती सिंह उर्फ सुरेश कुमार सिंह पिता स्व. राम सजीवन सिंह उम्र 45 साल निवासी मकान नंबर 59 सी धवलगिरी अपार्टमेंट सेक्टर 11 नोएडा थाना नोएडा सेक्टर 49 जिला गौतमबुद्ध नगर (उत्तर-प्रदेश)। वर्तमान पता – ए ए 157 प्रथम तल विकास मार्ग शकरपुुर लक्ष्मीनगर के बाजू दिल्ली।
Manoj Naik