रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय खरीदी पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 15 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में सामान्य परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की शासकीय खरीदी नहीं की जा सकेगी। हालांकि, अत्यावश्यक आवश्यकता होने पर संबंधित विभाग वित्त विभाग की पूर्व अनुमति लेकर खरीदी कर सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए स्थायी निर्देश प्रसारित किए गए हैं। इसके बावजूद यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में कई विभाग केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से बिना वास्तविक आवश्यकता के सामग्री क्रय कर लेते हैं। इससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध हो जाती है, जो शासन के हित में नहीं है। इसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

