Neeraj Singh Rajpurohit (Correspondent Jaipur)
Makrana: चार वर्ष पूर्व मकराना के मामडोली निवासी प्रकाश भाकर की हत्या के मामले में एडीजे कुमकुम ने फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं।
मामले को लेकर अपर लोक अभियोजक एडवोकेट राममनोहर डूडी ने बताया कि गत 26 सितंबर 2019 की रात्रि को परिवादी भागुराम भाकर का पौत्र प्रकाश पुत्र भंवरलाल घर से भींचावा जाने की कहकर गया था जो वापस नहीं आया। जिस पर भागुराम दोहिते ने प्रकाश को फोन कर पूछा तो उसने एक घंटे में आने की बात कही थी. जिसके बाद प्रकाश घर वापस नहीं लौटा।
27 सितंबर को पन्नाराम पुत्र शिवजीराम ने भागुराम को आकर बताया कि बोरावड़ सबलपुर रोड़ प्रतापजी ढाणी के पास एक खेत में शव मिला हैं। जिसकी पहचान भागुराम ने अपने पौत्र प्रकाश के रूप में की। जिसके बाद भागुराम ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस को हत्या की रिपोर्ट दी । पुलिस ने अनुसंधान करते हुए तकनीकी सहायता से आरोपी पन्नाराम की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया ।
एडवोकेट डूडी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 27 गवाह, 53 दस्तावेज व 8 आर्टिकल पेश किए गए। जिस पर एडीजे कुमकुम ने आरोपी पन्नाराम को आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई. मामले में एडवोकेट रामनिवास चौधरी व अनिल जोशी ने भी पैरवी की हैं। एडवोकेट डूडी ने बताया कि आरोपी पन्नाराम ने रिश्ते में भतीजे लगने वाले प्रकाश की हत्या चार लाख रुपए के लालच में की थी।