Toran Kumari reporter..19.7.2023/✍️
NRI PAN Card: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कहा कि जिन प्रवासी भारतीयों (NRI) और विदेशी नागरिकों का स्थायी खाता संख्या (PAN) आधार से जुड़ा नहीं होने के कारण निष्क्रिय (Inactive) हो गया है, उन्हें उसे फिर चालू कराने के लिए संबंधित आकलन अधिकारी के समक्ष आवास पते (Address) का प्रमाण (Proof) जमा कराना चाहिए.
विभाग ने कहा कि कुछ प्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (OCI) ने अपने पैन (PAN) के निष्क्रिय (Inactive) होने के संदर्भ में चिंता जतायी है.
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ट्विटर पर लिखा है कि अगर NRI ने पिछले तीन आकलन वर्ष में से किसी में आईटीआर (ITR) दाखिल किया है या संबंधित आकलन अधिकारी (JAO) को अपनी आवासीय स्थिति के बारे में सूचित किया है, उनके संदर्भ में आवासीय स्थिति का निर्धारण किया गया है.
विभाग के अनुसार, पैन (PAN) उन मामलों में निष्क्रिय (Inactive) हो गए हैं, जहां NRI ने अपनी आवासीय स्थिति का अपडेट नहीं किया है या पिछले तीन आकलन वर्ष में रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है.
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘जिन NRI के पैन (PAN) निष्क्रिय (Inactive) हैं, उनसे अनुरोध है कि वे पैन (PAN) से जुड़ी जानकारी में अपनी आवासीय स्थिति को अपडेट करने के अनुरोध के साथ संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपने संबंधित आकलन अधिकारी के पास जमा कराएं.’’
Dear Taxpayers,
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 18, 2023
Concerns have been raised by certain NRIs/ OCIs regarding their PANs becoming inoperative, although they are exempted from linking their PAN with Aadhaar.
Further, PAN holders, whose PANs have been rendered inoperative due to non-linking of PAN with Aadhaar,…
बता दें, आयकर विभाग की तरफ से कई बार PAN को आधार से लिंक कराने के लिए समय सीमा तय की गई. फिर भी बहुत से लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक कराने में विफल रहे. अंतिम बार आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 30 जून तक की समय सीमा तय की थी. इस तारीख को अंतिम मानते हुए आयकर विभाग ने उन लोगों के आधार को निष्क्रिय कर दिया, जिन्होंने पैन को आधार से लिंक नहीं किया था. इसमें एनआरआई समेत सभी लोग शामिल रहे, जिनका पैन आधार से लिंक नहीं हो पाया है.