UP के बिजनौर जिले में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली ‘कातिल’ पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है

Toran Kumar reporter

17 साल पहले अनैतिक संबंधों के चलते पति तेजपाल सैनी की हत्या कर घर के गड्ढे में दबाकर सबूत मिटाने के मामले में अपर जिला जज अलका चौधरी ने सोनी को दोषी पाया है। उसे उम्रकैद की सजा दी और सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि स्योहारा क्षेत्र के रवाना शिकारपुर की रहने वाली भगवानदेई पत्नी ध्यान सिंह ने 14 मई 2007 को थाना स्योहारा में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि उसके भाई तेजपाल सिंह सैनी की पत्नी सोनी के गांव के ही गीतू उर्फ गीताराम पुत्र हरिश्चंद्र से कई वर्षों से अनैतिक संबंध थे। आरोपी सोनी का प्रेमी उसके भाई की संपत्ति हड़पना चाहता था। बहन भगवानदेई को अपने भाई तेजपाल के गायब होने की खबर मिली थी।

उसे पता चला कि उसके भाई तेजपाल सैनी को गांव के गीतू उर्फ गीताराम पुत्र हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र पुत्र मुकंदी और उसकी भाभी सोनी ने हत्या कर शव को मकान के अंदर कच्चे कोठे में गड्ढा खोदकर दबा दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर सोनी से पूछताछ की तो उसने गीतू उर्फ गीताराम से अनैतिक संबंधों के कारण पति तेजपाल सैनी की हत्या करने की बात कबूली।

पुलिस ने गड्ढे से शव निकलवा कर पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी सोनी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गई थी। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

गीतू और हरिश्चंद्र को पहले ही हो चुकी उम्रकैद
बता दें कि पूर्व में दोनों दोषियों गीतू उर्फ गीताराम और हरिश्चंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। सोनी की फाइल का अलग से विचारण किया जा रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में आठ गवाह परीक्षित कराए गए। उन्होंने घटना का समर्थन किया। मंगलवार को विचारण संपूर्ण होने पर अदालत ने सोनी को अपने पति तेजपाल सिंह सैनी की हत्या कर उसके शव को मिट्टी में दबाने का आरोपी पाते हुए उम्र कैद की सजा का फैसला सुनाया।