रायपुर- प्रार्थी दशरथ कुकरेजा ने थाना देवेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि थाना देवेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत स्थित गोपाला इंटरप्राईजेस जिसकी प्रोपराईटर उसकी पत्नी है तथा उसका संचालन उसकी पत्नी के द्वारा ही किया जाता है। प्रार्थी के फर्म का कार्य स्टील सामग्री के कच्चे माल के क्रय-विक्रय करना है। प्रार्थी के अन्य फर्म बालाजी इस्पात में भूपेन्द्र सिंह ठाकुर एकाउण्टेंट के पद पर कार्यरत् था। प्रार्थी की पत्नी की स्वास्थ्य में अनियमितता होने के कारण भूपेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा प्रार्थी की पत्नी के व्यवसाय में सहयोग करने हेुत फर्म का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु प्रार्थी को प्रस्ताव दिया तथा अधिक मुनाफा दिलाने का आश्वासन भी दिया तथा इसके बदले वह लाभांश प्राप्त करेगा। इसके बाद भूपेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा गोपाला इंटरप्राईजेस का प्रतिनिधि बनकर फर्म के व्यवसाय का संचालन किया जाने लगा एवं फर्म की ओर से खरीदी-बिक्री का निर्णय लिया जाने लगा। भूपेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा प्रार्थी की पत्नी को भरोसे में लेकर फर्म के बैंक खाते का आई डी. पासवर्ड, ओटीपी प्राप्त कर खाते का संचालन किया जाता रहा। कुछ दिनों बाद प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि भूपेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा अपेन साथी फैज अहमद, रूपेश कुमार एवं अन्य के साथ मिलकर प्रार्थी की फर्म के नाम पर अलग-अलग फर्म को माल आपूर्ति का झांसा देकर उनसे एडवांस कुल रकम लगभग लगभग 3,54,28,636/- रूपये लेकर फर्म में जमा न कर अपने साथियों के बैंक खाताओं में कमीशन के नाम पर स्थानांतरण कर प्रार्थी के साथ ठगी की गई है। प्रार्थी द्वारा भूपेन्द्र सिंह ठाकुर को इस संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपनी गलती स्वीकारते हुए जल्द ही पैसे वापस करने का आश्वासन देकर फरार हो गया। इस प्रकार भूपेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा अपने साथी फैज अहमद एवं अन्य के साथ मिलकर अपराधिक षडयंत्र कर उनके बैंक खाताओं में फर्म को माल आपूर्ति हेतु प्राप्त एडवांस की रकम लगभग 3.54,28,636/- रूपये को फर्म में जमा न अपने साथियों के खाते में जमा कर अमानत में खयानत कर ठगी किया गया है। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर में आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 303/24 धारा 318(4), 316(5), 61 बी.एन.एस का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी देवेन्द्र नगर के नेतृत्व में थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की टीम द्वारा प्रकरण में पूर्व में ठगी की घटना में संलिप्त आरोपी फैज अहमद पिता सरफुद्दीन उम्र 62 साल निवासी टाटीबंध म.नं. ई.डब्ल्यू.एस 1014 सीजीएचबी कॉलोनी थाना आमानाका रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना से संबंधित 01 नग मोबाईल फोन जप्त किया जा चुका है। टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों की भी लगातार पतासाजी करते हुए उनके छिपने के हर संभावित ठिकानों में रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी रूपेश कुमार की उपस्थिति बिहार के पटना में होने की जानकारी प्राप्त हुई।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम के सदसयों को पटना बिहार रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा पटना बिहार पहुंचकर लगातार कैम्प करते हुए आरोपी को पटना के सालिनपुर में लोकेट किया गया। जिस पर टीम के सदसयों द्वारा आरोपी रूपेश कुमार की पतासाजी करते हुए सालिनपर पटना बिहार से पकड़ा गया। घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा आरोपी भूपेन्द्र सिंह ठाकुर के साथ मिलकर ठगी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया है।
जिस पर आरोपी रूपेश कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना से संबंधित कंपनी का लेजर जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी फरार है जिनकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।
गिरफ्तार आरोपी- रूपेश कुमार पिता रामदेव प्रसाद सिंह उम्र 40 साल निवासी भावनथक थाना सकसोहरा जिला पटना बिहार।