Toran Kumar reporter

रायपुर के NDPS स्पेशल कोर्ट ने एक आरोपी यासीन अली को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला करीब 4 साल पहले का है। न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने सजा सुनाई है।
वहीं, एक लाख रुपए अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 2 साल का कठोर कारावास भुगतना होगा। यासीन के खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज है और वह पुराना गैंगस्टर्स भी रह चुका है।

क्या है मामला?
4 जनवरी 2021 को पंडरी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि यासीन अली गांजा बेचने की फिराक में है। विज्ञान भवन के आस-पास मौजूद रहकर यासीन अली कुछ लोगों से गांजे की डील करने वाला था। इसने अपने पास चरस के पैकेट भी रखे थे।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो यासीन खड़ा मिला। पुलिस की टीम को देख आरोपी ने भागने की कोशिश की। यासीन को घेरकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 335 ग्राम चरस और बोरी में रखा 5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था।
आर्म्स एक्ट सहित 11 अन्य आपराधिक मामले में शामिल
सुनवाई के दौरान वकील ने बताया कि, आरोपी यासीन अली पर पहले से NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित 11 अन्य आपराधिक मामले भी लंबित हैं। जिस पर अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि आरोपी एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना आवश्यक है।
कोर्ट ने कहा- उदारता दिखाने का कोई औचित्य नहीं बनता
कोर्ट अपने आदेश में कहा कि, समाज में नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। ऐसे मामलों में उदारता दिखाने का कोई औचित्य नहीं बनता। अपराध की प्रकृति और समाज पर इसके दुष्परिणाम को देखते हुए कठोर दंड जरूरी है।