मुख्तार अंसारी को फर्जी आर्म्स लाइसेंस केस में उम्रकैद, वाराणसी कोर्ट ने किया सजा का ऐलान

उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बुधवार को एक अन्य मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया। बुधवार को वाराणसी एमपी- एमएलए कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी की। दोपहर बाद 3 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसके अलावा पूर्व विधायक पर दो लाख दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने माफिया को 36 साल पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस और जालसाजी के मामले में दोषी करार दिया। मुख्तार पर फर्जी तरीके से डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस हासिल करने के मामले में विशेष एमपी- एमएलए कोर्ट के जज अवनीश गौतम की कोर्ट ने पूर्व विधायक को दोषी करार दिया है। मुख्तार को आईपीसी की धारा 428, 467, 468, 120बी और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत आरोप सिद्ध होने के बाद दोषी करार दिया।

वाराणसी कोर्ट ने आज इस मामले में कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान किया। इस मामले में कोर्ट ने अधिकतम सजा माफिया को सुनाई है। हालांकि, इसी प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मुख्तार पर आरोप साबित नहीं हो सका। इस मामले में उसे दोषमुक्त करार दिया गया है। मुख्तार परिवार पर लगातार शिकंजा कसा हुआ है। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ विधायक अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है। वहीं, मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी और साले को फरार घोषित किया गया है। दोनों की तलाश चल रही है।

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