उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और वादा पूरा करते हुए विभिन्न विभागों की सेवाओं में सेवानिवृत्त अग्निवीरों को दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया है। इस संबंध में, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत समूह ग की सेवाओं में सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवानिवृत्त अग्निवीरों के नियोजन हेतु क्षैतिज आरक्षण नियमावली-2025 जारी कर दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देश सेवा कर लौटे अग्निवीर राज्य का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार के अवसर प्रदान करना हमारी ज़िम्मेदारी है। यह निर्णय सेवानिवृत्त अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर संभव तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है: सीएमओ
अब सेवानिवृत्त अग्निवीरों को विभिन्न विभागों के पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें पुलिस कांस्टेबल (सिविल/पीएसी), उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, फायरमैन, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उपकारापाल, वन रक्षक, वन निरीक्षक, आबकारी कांस्टेबल, प्रवर्तन कांस्टेबल और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं।