भोपाल। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर चेक से पेमेंट करने वाले लोग सावधान हो जाएंगे. दरअसल भोपाल के सिंधी कॉलोनी, बैरसिया रोड निवासी इदरीश अहमद को जिला न्यायालय ने एक साल के लिए जेल भेज दिया है. इदरीश को ये सजा साल 2014 के बिजली बिल का चेक से भुगतान करने के मामले में सुनाई गई है. क्योंकि उसका चेक बाउंस हो गया था.
क्या है मामला?
राजधानी भोपाल के सिंधी कॉलोनी, बैरसिया रोड निवासी इदरीश अहमद को कैटेगराइज्ड मार्केट जोन स्थित परिसर में विद्युत कनेक्शन बिल की राशि 3 लाख 80 हजार रूपये का समय पर भुगतान नहीं करने पर जिला न्यायालय ने एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.
इदरीश अहमद ने को बिजली बिल राशि 3 लाख 80 हजार रूपये का भुगतान विद्युत कम्पनी को सितंबर 2014 में चेक के माध्यम से किया गया था. बैंक खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया था.
इसके बाद राशि जमा करने के लिये वैध नोटिस जारी करने के बावजूद भी विद्युत कंपनी को देयक राशि जमा नहीं कराई गई. इस कारण कंपनी द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया.
कंपनी द्वारा लाए गए प्रकरण पर जिला न्यायालय द्वारा इदरीश अहमद पिता मेहबूब अहमद का अपराध प्रमाणित मानते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं लगभग आठ वर्षों के ब्याज सहित राशि रुपये 6 लाख 55 हजार 120 प्रतिकर के रूप में कंपनी में जमा करने की सजा से दंडित किया गया.
बरतें सावधानी
आजकल कैस का जमाना खत्म हो गया है, लोग डिजिटल लेनदेन ज्यादा करते हैं. वहीं बड़ी लेनदेन के लिए चेक आदि का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए का खाते में पर्याप्त पैसे हैं. अगर आपने भी चेक से भुगतान किया और खाते में पैसे नहीं मिले तो आपके खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है और कोर्ट सजा भी दे सकती है.