सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट बेल से संबंधित याचिका को जुलाई तक के लिए टालने के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफॉल्ट बेल से संबंधित सत्येंद्र जैन की याचिका पर फैसला करने का काम दिल्ली उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जमानत की अर्जी को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।

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