सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि विरोध-प्रदर्शन नागरिक समाज के हाथों में एक उपकरण है, जैसे हड़ताल कामगारों के हाथों में एक हथियार है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि विरोध-प्रदर्शन नागरिक समाज के हाथों में एक उपकरण है, जैसे हड़ताल कामगारों के हाथों में एक हथियार है।