नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना रेप या उसके प्रयास में नहीं आता’, इलाहाबाद HC के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसका पायजामा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा।

न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश की ओर से पूरी तरह असंवेदनशीलता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि यह फैसले के लेखक की ओर से पूरी तरह असंवेदनशीलता को दर्शाता है।”