रायपुर- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राकेश सिन्हा पिता श्री शम्भूराम सिन्हा, निवासी लक्ष्मी नगर पचपेढी रायपुर छ.ग. के द्वारा दिनांक 07-01-2023 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि टैक्सजीवन सर्विस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत आरोपी कन्हैया लाल चड्डा, सारिका वर्मा व जयनारा के द्वारा षडयंत्र करके छल कपट पूर्वक जीएसटी, सेल्स टैक्स, इन्कम टैक्स, पैन कार्ड व अन्य टैक्स से जुडे काम का महाराष्ट्र स्टेट की फेचाईजी दिलाने और महाराष्ट्र स्टेट की फ्रेंचाईजी लेने पर फिक्स मंथली प्राफिट 150000/- रूपये अथवा 18 लाख रूपये सालाना मिलने की बात कहकर प्रार्थी से रकम 4800000/- रूपये बेईमानी पूर्वक प्राप्त कर लिये आरोपीगण कंपनी के डायरेक्टर है जिनके द्वारा षडयंत्र करके छल व कपट पूर्वक रकम प्राप्त कर 4800000/- रूपये का खयानत कर लिये जाने की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है विवेचना दौरान आरोपी जय कुमार नारा पिता स्व० रमेश कुमार नारा उम्र 47 वर्ष सा० अजय प्रियानी का मकान महाबीर नगर मारूती रेसीडेंसी के सामने थाना न्यु राजेन्द्र नगर जिला रायपुर को आज दिनांक 11-12-24 को गिर0 कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया प्रकरण के शेष दो आरोपियान की पता तलाश जारी है l
अपराध क्र०-20/2023
धारा- 420, 120बी भादवि
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