Raipur– प्रार्थी दुर्गेश जायसवाल ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह आमापारा आजाद चौक में रहता है तथा सी.सी.टी.व्ही. एवं उससे संबंधित व्यवसाय करता है। देवेश सिंह चौहान नामक व्यक्ति द्वारा प्रार्थी को बताया गया कि वह सरकारी कार्याे के सी.सी.टी.व्ही. कैमरा लगाने का टेंडर प्राप्त कर कार्य करता है तथा शेयर से संबंधित ब्रोकरी का भी कार्य करता है जिसमंे अच्छी कमाई हो जाती है। परन्तु उक्त कार्य करने के लिये उसके पास कोई भी प्रायवेट प्रोपराईटर फर्म नहीं है क्योंकि उसका पुराना लोन की पूर्ति नहीं होने के कारण बैंक में उसका सी0आर0 रिकार्ड सही नहीं होने से उसे फर्म सें संबंधित दस्तावेज प्राप्त नहीं हो पा रहे है इसलिये काम काज थोडा ठीक नहीं चल रहा है। कुछ दिन बाद में देवेश सिंह चौहान पुनः प्रार्थी से मिलने उसके कार्यालयीन पते पर आया और अपने साथ व्यापार करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें उसके द्वारा यह बताया गया कि प्रार्थी के फर्म का उपयोग करके शेयर मार्केट में तथा सरकारी सी.सी.टी.व्ही. कैमरा लगाने के टेंडर में उपयोग करेगा जिसमें जो भी लाभ प्राप्त होगा उसमें वह प्रार्थी को भी 10 प्रतिशत का मुनाफा देगा। प्रार्थी को देवेश सिंह चौहान की बात में विश्वास हो गया कि भिलाई के क्षेत्र में भी व्यवसाय कर लाभ हो जायेगा। देवेश सिंह चौहान के बोलने पर प्रार्थी दिनांक 07.08.2023 को यश बैंक लिमिटेड शाखा सिविल लाईन रायपुर मंे जाकर एक चालू खाता क्र0 004763300006312 को एक खाता अपने फर्म मेसर्स मोमेन्टस फोटोग्राफी के नाम से खुलवाया तथा देवेश के कहने पर प्रार्थी 20000 हजार रूपये देकर खाता खुलवाया। इसमंे से 05 हजार रूपये देवेश सिंह चौहान के द्वारा मिलकर दिनांक 08.08.2023 को चालू खाता में किसी ईमरान नामक व्यक्ति से डलवाकर 25 हजार आई एम पी एस के माध्यम से भेजकर खाते को पर्याप्त बैलेंस उपलब्ध करवाया। प्रार्थी द्वारा दिये हुए नगद 20 हजार रूपये को देवेश के द्वारा प्रार्थी के बैंक ऑफ बडोदा के बचत खाते सुंदर नगर रायपुर में आईएमपीएस के माध्यम से दिनांक 14.08.2023 को चालू खाते में शाखा सुंदर नगर रायपुर में जमा करवा दिया। प्रार्थी और देवेश सिंह चौहान के मध्य में व्यपार सें संबंधित ईकरार नामा कराया गया था, जिसमें देवेश सिंह चौहान के द्वारा प्रार्थी फर्म का नाम गुमस्ता लाइसेंस/उधमी लाईसेंस एवं यश बैंक शाखा सिविल लाईन रायपुर के खाता क्रमांक 004763300006312 एवं डेबिट कार्ड चेक बुक तथा जिस पर चालू खाते से संबंधित मोबाईल नंबर 9244220311 को सिम सहित देवेश सिंह चौहान अपने पास रखा होना बताया गया। दिनांक 26.08.2023 को प्रार्थी के मोबाईल के ई-मेल अकाउन्ट में यश बैंक से मैसेज आया जिसमें एटीएम का पिन जनरेट करना था खाते से संबंधित मैसेज आया दोपहर को मेरे द्वारा पुनः अपना ई-मेल अकाउन्ट चेक करने पर उसे अपने उक्त फर्म के यश बैंक के खाता में बहुत सारे बेनामी पैसे के आने जाने का मैसेज दिखा जिसे देखते ही प्रार्थी द्वारा यश बैंक के कस्टमर केयर में फोन लगाकर दिनांक 26.08.2023 को दोपहर 01.38 बजे में उक्त चालू खाते को डेबिट फ्रिज करवाया गया तथा दिनांक 28.08.2023 को यश बैंक सिविल लाईन रायपुर में जाकर फर्म के चालू खाते की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त किया गया। प्रार्थी द्वारा देवेश से पैसा आने-जाने के संबंध में पूछा गया लेकिन वह टाल मटोल करने लगा तथा प्रार्थी द्वारा 10 प्रतिशत लाभ को मांगने पर आज कल कहते हुए आनाकानी कर उसे लाभांश भी नहीं दिया गया। देवेश सिंह चौहान के द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रार्थी के फर्म के चालू खाते का जानकारी दिये बगैर धोखे में रखकर उसके बैंक खाते को अवैध तरीके से दुरूपयोग कर पैसे का ट्रांजेक्शन कर प्रार्थी के साथ धोखाधडी कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। जिस पर आरोपी देवेश सिंह चौहान के विरूद्ध थाना आजाद चौक मंे अपराध में क्रमांक 358/23 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री जय प्रकाश बढ़ई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री पीताम्बर सिंह पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक श्री मयंक गुर्जर (भा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी आजाद चौक को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आजाद चौक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ कर आरोपी की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी देवेश सिंह चौहान को पकड़ा गया।
आरोपी देवेश सिंह चौहान से घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बताया कि वह महादेव एप के माध्यम से ऑनलाईन सट्टा संचालित करने वालों के सीधे सम्पर्क में था तथा वह प्रार्थी को अपने झांसे में लेते हुए उसका खाता खुलवाकर उसके खाते का उपयोग ऑनलाईन सट्टा से प्राप्त होने वाले पैसे के लेन-देन हेतु करता था। पूछताछ में आरोपी द्वारा अन्य आरोपी शैलेन्द्र सिंग उर्फ सन्नी, सियोन पाल, रामकृपाल साहू, हरीश वर्मा एवं कौशल प्रसाद लहरे को ऑनलाईन सट्टा में पैसो के लेन-देन हेतु अपने बैंक खातों को देने के बदले में उन्हें रूपये देना बताया गया। जिस पर घटना में संलिप्त आरोपी शैलेन्द्र सिंग उर्फ सन्नी, सियोन पाल, रामकृपाल साहू, हरीश वर्मा एवं कौशल प्रसाद लहरे की भी पतासाजी कर पकड़ा गया।
सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित 07 नग मोबाईल फोन, 01 नग पासबुक, 04 नग ए.टी.एम. कार्ड, 01 नग चेकबुक तथा 02 नग सिमकार्ड जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण में धारा 120बी भा.द.वि. एवं छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7 एवं 8 भी जोड़ी गई है।
गिरफ्तार आरोपियों से इस व्यवसाय में जुड़े अन्य लोगों के संबंध में भी विस्तृत पूछताछ व जांच की जा रहीं है।
गिरफ्तार आरोपी
01. देवेश सिंह चौहान पिता नूरसिंह चौहान उम्र 24 साल निवासी 111 शीतलापारा आर्य नगर कोहका सुपेला भिलाई जिला दुर्ग।
02. शैलेन्द्र सिंग उर्फ सन्नी पिता जगीरा सिंग उम्र 31 साल निवासी संतराबाड़ी थाना मोहन नगर भिलाई जिला दुर्ग।
03. सियोन पाल पिता कौशल पाल उम्र 22 साल निवासी सेक्टर 06 सड़क 32 थाना कोतवाली भिलाई जिला दुर्ग।
04. रामकृपाल साहू पिता देवराम साहू उम्र 34 साल निवासी इन्द्रावती नगर कोहका थाना सुपेला भिलाई जिला दुर्ग।
05. हरीश वर्मा पिता राजकुमार वर्मा उम्र 30 साल निवासी सेक्टर 06 बी मर्केट भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग।
06. कौशल प्रसाद लहरे पिता चौथ प्रसाद लहरे उम्र 24 साल निवासी रटगा थाना मरवाही जिला गौरला पेण्ड्रा मारवाही।