आरोपियान एवं मृतक आपस में थे पूर्व से परिचित।
आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम के सदस्यों द्वारा ग्राम छपोरा में लगातार किया जा रहा था कैम्प।
आरोपी अर्जुन ध्रुव को अपनी बहन का मृतक के साथ प्रेम संबंध होने का था शक।
प्रेम संबंध का शक बना हत्या का कारण।
आरोपियों ने मृतक की हत्या करने की बनायी थी योजना।
आरोपियों के कब्जे से मृतक का मोटर सायकल एवं मोबाईल फोन तथा घटना में प्रयुक्त लोहे का स्टीक एवं लकड़ी का बत्ता किया है जप्त।
आरोपी अजीत कुमार लहरे उर्फ हरजीत है थाना विधानसभा का हिस्ट्रीशीटर, जिसके विरूद्ध आधा दर्जन से अधिक अपराध है पंजीबद्ध।
एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।
रायपुर – दिनांक 23.12.2025 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम छपोरा स्थित गोठान के पास खेत में एक पुरूष का शव पड़ा हुआ है, जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर देखने पर पाया गया कि एक पुरूष का शव पड़ा था एवं शव हल्का जले हुये हालत में था तथा सिर में चोट के निशान थे, कि थाना विधानसभा में मर्ग कायम कर शव का पी.एम. कराया गया। पी.एम. रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु सिर में आयी चोट के कारण होना लेख किया गया। किसी अज्ञात आरोपी द्वारा मृतक अज्ञात पुरूष के सिर में किसी ठोस वस्तु से मारकर चोट पहुंचाकर हत्या कर दिया गया था, कि अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 627/25 धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अंधे कत्ल की घटना को उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा वीरेन्द्र चतुर्वेदी, थाना प्रभारी विधानसभा एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को मृतक अज्ञात पुरूष की शिनाख्त करने के साथ ही अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच करना प्रारंभ किया गया। मृतक की पहचान सुनिश्चित करने के क्रम में गांव में निवासरत निवासियों एवं आसपास के गांव के लोगों से पतासाजी व पूछताछ करते हुये मृतक की पहचान ललित कुमार धीवर पिता बल्ला धीवर उम्र 22 साल निवासी ग्राम कुर्रा (बंगोली) थाना खरोरा जिला रायपुर के रूप में की गई। टीम के सदस्यों द्वारा मृतक के परिजनों से मृतक व घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर प्रकरण में मुखबीर लगाया गया। आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों को खंगालने के साथ ही अज्ञात आरोपी की पतासाजी केे संबंध में तकनीकी विश्लेषण किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा ग्राम छपोरा में लगातार 03 दिवस तक कैम्प कर अपराधिक प्रवृत्ति, बदमाशों तथा थाना के हिस्ट्रीशीटरों के संबंध में भी जानकारी एकत्र किये जा रहे थे, इसी दौरान टीम के सदस्यों को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि मृतक को अंतिम बार ग्राम छपोरा निवासी अजीत कुमार लहरे उर्फ हरजीत, जो थाना विधानसभा का हिस्ट्रीशीटर है तथा उसके साथी अर्जुन ध्रुव के साथ देखा गया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा अजीत कुमार लहरे उर्फ हरजीत एवं अर्जुन ध्रुव की पतासाजी करते हुये दोनों को पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर दोनों से कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा हत्या की उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया।
आरोपियान एवं मृतक ललित कुमार धीवर पूर्व से आपस में परिचित है। गुरू घासीदास जयंती पर्व के उपलक्ष्य में दिनांक 20.12.25 को मृतक ललित कुमार धीवर ग्राम छपोरा में आयोजित मेला देखने अपने रिश्तेदार के घर गया था। मृतक का पूर्व में भी ग्राम छपोरा में आना-जाना था जिसके कारण उसकी पहचान आरोपियों से पूर्व से था। आरोपी अर्जुन ध्रुव पूर्व में एक दिन अपनी बहन को मृतक के साथ मोटर सायकल में जाते देखा था तथा उसे शक था कि दोनों का प्रेम संबंध है। जिसके कारण आरोपी अर्जुन ध्रुव मृतक से द्वेष रखता था एवं उसकी हत्या करने की योजना बनाते हुये अपनी योजना में अपने साथी अजीत कुमार लहरे उर्फ हरजीत को शामिल किया। मृतक एवं आरोपियान नशे के आदि थे, कि आरोपियान योजनानुसार दिनांक 21.12.25 को मृतक के मोटर सायकल में बैठकर शराब पीने हेतु गये तथा तीनों मिलकर शराब पीये। उसके बाद मृतक के मोटर सायकल में तीनों बैठकर घटना स्थल पास गये जहां आरोपियान प्रेम संबंध की बात को लेकर मृतक से विवाद कर अपने पास रखें लोहे का स्टीक एवं लकड़ी के बत्ता से मृतक के सिर पर मारकर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दिये तथा पास पड़े पैरा को उसके शव के उपर डालकर आग लगा दिये थे, जिससे शव हल्का जल गया था। आरोपियान मृतक का मोटर सायकल को ले जाकर ग्राम छपोरा स्थित एक तालाब में फेंकने के साथ ही मोबाईल फोन को अलग स्थान में फेंक दिये थे।
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर कब्जे से मृतक का मोटर सायकल एवं मोबाईल फोन तथा घटना में प्रयुक्त लोहे का स्टीक एवं लकड़ी का बत्ता जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
आरोपी अजीत कुमार लहरे उर्फ हरजीत थाना विधानसभा का हिस्ट्रीशीटर है, जिसके विरूद्ध थाना विधानसभा में मारपीट, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सहित अन्य मामलों के आधा दर्जन से अधिक अपराध पंजीबद्ध है।
गिरफ्तार आरोपी –
01. अर्जुन ध्रुव पिता राजेन्द्र ध्रुव उम्र 19 साल निवासी ग्राम छपोरा आंगनबाड़ी के पास थाना विधानसभा रायपुर।
02. अजीत कुमार लहरे उर्फ हरजीत पिता स्व. भुवन लाल लहरे उम्र 25 साल निवासी ग्राम छपोरा मोहित आटो पार्टस दुकान के पास थाना विधानसभा रायपुर।
कार्यवाही में निरीक्षक शिवेन्द्र सिंह राजपूत थाना प्रभारी विधानसभा, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक सचिन सिंह, सउनि. गेंदूराम नवरंग, प्र.आर. संतोष वर्मा, कृपासिंधु पटेल, महेन्द्र राजपूत, म.प्र.आर. बसंती मौर्य, आर. धनंजय गोस्वामी, अमित कुमार, प्रकाश नारायण पात्रे, आशीष पाण्डेय, किसलय मिश्रा, म.आर. बबीता देवांगन तथा थाना विधानसभा से सउनि. राधेश्याम सोनबेर, प्र.आर. तारकिशोर सिंह, जितेन्द्र भास्कर, आर. कोमल ध्रुवंशी एवं ओमप्रकाश वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।

