PAN-Aadhaar Linking: 31 मार्च तक पैन को आधार से नहीं किया लिंक, तो PAN हो जाएगा अमान्य, जानें- किसके लिए नहीं जरूरी है ये काम?

PAN-Aadhaar Linking: सरकार ने PAN (Permanent Account Number) को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, जो कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी एक विशिष्ट पहचान संख्या है. हालांकि, सरकार द्वारा अधिसूचित इस नियम में कुछ छूट भी दी गई है.

पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को कई बार बढ़ाया जा चुका है. लेकिन, वर्तमान समय सीमा 31 मार्च, 2023 है और इस बार यदि आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन 01 अप्रैल, 2023 से अमान्य हो जाएगा.

आयकर विभाग ने एक हालिया ट्वीट में कहा था कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं. 1.04.2023 से, अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएंगे.

किसके लिए जरूरी नहीं पैन-आधार लिंकिंग?

  • मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, ‘छूट श्रेणी’ वे व्यक्ति हैं
  • असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वाले
  • आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी
  • पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु
  • भारत का नागरिक नहीं है

क्या पैन कार्ड और आधार लिंक सभी के लिए अनिवार्य है?

  • आधार-पैन लिंकेज की आवश्यकता किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती है जो उपर्युक्त क्षेत्रों में रह रहा हो.
  • हालांकि, प्रदान की गई छूट नवीनतम सरकारी अधिसूचनाओं के आधार पर संशोधनों के अधीन हैं.
  • उपरोक्त किसी भी श्रेणी में आने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए स्वेच्छा से आधार को पैन से जोड़ने के लिए निर्दिष्ट राशि का शुल्क भुगतान करना आवश्यक है.

आधार और पैन को कैसे लिंक करें?

  • पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों उपयोगकर्ता अपने आधार और पैन को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्री लॉग इन और पोस्ट लॉगिन मोड दोनों में लिंक कर सकते हैं.
  • ऑनलाइन लिंकिंग: आप आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाकर अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं.

एसएमएस लिंकिंग

आप निम्नलिखित प्रारूप में 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर भी अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं: यूआईडीपीएन <स्पेस> <12-अंकीय आधार संख्या> <स्पेस> <10-अंकीय पैन नंबर>.

ऑफलाइन लिंकिंग

आप नजदीकी पैन सेवा केंद्र या आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपने पैन को आधार से ऑफलाइन भी लिंक कर सकते हैं.

आधार और पैन को लिंक नहीं किया तो क्या होगा?

यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप अपना पैन प्रस्तुत करने, सूचित करने या उद्धृत करने में सक्षम नहीं होंगे और ऐसी विफलता के सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे.

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