पीड़िता ने पहने थे ‘यौन उत्तेजक कपड़े’, कहते हुए केरल की अदालत ने आरोपी को दी जमानत..

Author Civic Chandran Sexual Harassment Case: केरल की एक अदालत ने आज बुधवार को यौन उत्पीड़न के मामले में सुनवाई करते हुए लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने माना की आईपीसी की धारा 354ए के तहत प्रथम दृष्टता अपराध नहीं लगता जब महिला ने ‘यौन उत्तेजक कपड़े’ पहन रखे थे. लाइव लॉ के मुताबिक आरोपी ने जमानत अर्जी के साथ महिला की तस्वीरें भी पेश की थीं.

कोर्ट ने अपने आदेश कहीं ये बातें

जिसके बाद कोझीकोड सेशन कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने जमानत अर्जी के लिए जो तस्वीरें पेश की हैं, उनसे पता चलता है कि वास्तविक शिकायतकर्ता ने खुद ऐसे कपड़े पहन रखे हैं कि जो यौन उत्तेजक हैं. ऐसे में आईपीसी की धारा 354ए प्रथम दृष्टता आरोपी खिलाफ नहीं जाएगी.

कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल खड़े किए कि शारीरिक रूप से अक्षम 74 वर्षीय आरोपी शिकायतकर्ता को जबरन अपनी गोद में बिठा सकता है और उसके ब्रेस्ट को पुश कर सकता है. मालूम हो कि धारा 354ए यौन उत्पीड़न और उसके दंड से संबंधित है

क्या है मामला

दरअसल एक युवा महिला लेखिका ने चंद्रन के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई. लेखिका का आरोप था कि फरवरी 2020 में सिविक चंद्रन ने उसका यौन उत्पीड़न किया. लेखिका ने आरोपी पर उसे फोन परेशान करने का भी आरोप लगाया.

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