जयपुर जिले के सत्र न्यायालय ने प्रेमजाल में फंसाकर युवक की हत्या करने के मामले में प्रिया सेठ उसके प्रेमी दीक्षांत कामरा और एक अन्य लक्ष्य वालिया को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कुल चार लाख 53 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
इस मामले में मई, 2018 में रामेश्वर प्रसाद ने झोटवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कराई थी। विशेष लोक अभियोजक राघवेन्द्र पारीक और परिवादी के अधिवक्ता संदीप लुहाड़िया ने कोर्ट को बताया कि परिवादी का बेटा दुष्यंत शर्मा एक दिन पहले शाम को किसी काम की कहकर घर से निकाला था और बाद में उसका फोन बंद हो गया। तीन मई की सुबह दुष्यंत के मोबाइल से एक महिला ने फोन कर दस लाख रुपए की फिरौती मांगी।
इसके बाद उसने बैंक जाकर तीन लाख रुपए जमा कराए। रिपोर्ट पर कार्रवाई के दौरान पुलिस को दुष्यंत की हत्या होने की जानकारी मिली। इस पर पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। पुलिस जांच में पता चला कि प्रिया ने दुष्यंत को 2 मई को अपने फ्लैट पर बुलाया और उसे बंधक बना लिया, बाद में उसकी हत्या कर दी और शव को ट्रॉली बैग में डालकर आमेर की पहाड़ी पर फेंक दिया।