Toran Kumari reporter..27.5.2023/✍️
पुलिस अधीक्षक महासमुंद श्री धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश राव गिरेपुंजे एवं एसडीओपी सरायपाली श्री अभिषेक केशरी के मार्गदर्शन में जिला महासमुंद के अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के मुहिम के तारतम्य में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को जिले में अवैध मादक पदार्थों पर होने वाले अपराधो पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था। अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के धरपकड़ के इसी क्रम में थाना सरायपाली के थाना प्रभारी आशीष वासनिक को जरिए मुखबिर के सुचना मिला की उड़ीसा तरफ़ से दो मोटरसाइकिल से 03 व्यक्ती अवैध रूप से गांजा परिवहन करने वाला है कि सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ घटनास्थल सरायपाली घंटेश्वरी मंदिर के पास पहुंचकर घेराबंदी किये कुछ समय पश्चात उड़ीसा की ओर से 02 मोटरसाइकिल आते दिखा जिसे घेराबंदी का रोका गया उक्त मोटरसाइकिल क्रमांक CG 06 K 2842 वा दूसरा मोटर साइकल क्रमांक OD 17 R 5234 में सवार व्यक्ति को नाम पता पूछने पर अपना नाम (1) किशोर पालेश्वर पिता धनेश्वर पारलेश्वर उम्र 24 वर्ष साकिन चपिया थाना बसना जिला महासमुंद (2)आदित्य चौहान पिता कपूर चौहान उम्र 19 वर्ष साकिन चपिया थाना बसना जिला महासमुंद (3) दुर्गेश नायक पिता लक्ष्मण नायक उम्र 23 वर्ष साकिन बरतियाभाटा थाना सरायपाली जिला महासमुंद का रहने वाला बताया जिसकी तलाशी लेने पर एक सफेद रंग के प्लास्टिक झोला में 05 पैकेट कुल 05 किलो मादक पदार्थ गांजा का होना पाया गया जिससे पूछताछ करने पर गांजा को उड़ीसा से लाना और बिक्री हेतु ले जाना बताये जिनके संयुक्त कब्जे से (1) 05किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमती 1,00,000 रूपये व परिवहन में प्रयुक्त (2) एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर CG 06 K 2842 कीमती 40,000 रुपए (3) एक एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक OD 17 R 5234 कीमती 40,000 रूपये कुल जुमला कीमती 180,000 रूपये को समक्ष गवाहन जप्त कर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 20(b) ndps act का पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 137/23, धारा 20 (ख) नारकोटिक एक्ट कायम कर रिमांड पर भेजा जाना हैं संपूर्ण कार्यवाही मे एएसआई डामन लाल नागवंशी, प्रधान आरक्षक डोलामडी भोई आरक्षक हिरेंद्र भार्ग, चंद्रमणि यादव, ओमप्रकाश टंडन सैनिक संजीव यादव व समस्त स्टाफ थाना सरायपाली का योगदान रहा।