बिलासपुर–सोशल मीडिया में तेज रफ्तार वाहन चलाते और वाहन की खिड़की से बाहर स्टंट दिखाना रफ्तार के सौदागरों को भारी पड़ गया है। यातायात पुलिस ने वाहन की पहचान कर गाड़ी मालिक का लायसेंस निरस्त करने को लेकर परिवाहन विभाग को पत्र लिखा है। साथ ही 3300 रूपयों का चालान भी काटा है।
दो दिन पहले सोशल मीडिया में तेज रफ्तार कार चलाने और खिड़की से शरीर बाहर निकालकर हुड़दंग करने वाले वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर यातायात पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। यातायात पुलिस उप अधीक्षक संजय साहू ने बताया कि पुलिस कप्तान पारूल माथुर के निर्देश पर वाहन का पता लगाया गया। वाहन चालक की पहचान कर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119/177 यातायात नियमो का उल्लघन का दोषी पाया गया। 112/183(01 तेज रफ़्तार से वाहन चलाने का अपराध दर्ज किया गया। साथ ही 184 खरतनाक ढंग से वाहन चलाना के तहत वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वाहन चालक को नोटिस भेजा गया है।
यातायात पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन 3,300/- का चालान काटा गया। इसके अलावा लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही के लिए परिवहन विभाग को पत्र लिखा गया है।