झारखंड के दुमका में लड़की को जिंदा जलाकर मारने के आरोपी के खिलाफ अब पोक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं. आज गुरुवार को पुलिस ने ये जानकारी दी. दरअसल बाल कल्याण समिति ने आरोपी शाहरुख के खिलाफ POCSO एक्ट की धाराएं जोड़नें की सिफारिश की थी. समिति ने बताया कि जिंदा जलाकर मार दी गई अंकिता की उम्र 19 नहीं 15 साल थी, जैसा की पुलिस ने उसके बयान के आधार पर दर्ज किया था. ऐसे में हत्या के इस केस में पोक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी जाएं.
मिलेगी सख्त से सख्त सजा
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में लिप्त लोगों को कड़ी सजा के साथ मौत तक की सजा का प्रावधान है. ऐसे में अगर आरोपी शाहरुख अंकिता की हत्या और यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी साबित होता है तो उसे पोक्सो एक्ट के तहत सख्त से सख्त सजा मिल सकती है.
क्या है मामला
मालूम हो कि 23 अगस्त को शाहरुख ने अंकिता के कमरे की खिड़की से कथित तौर पर पेट्रोल डाल दिया और उसे आग के हवाले कर दिया. घटना के वक्त वो सो रही थी. इस घटना में वो 90 प्रतिशत तक झुलस गई थी. उसे दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. बाद में, उसे एक अन्य अस्पताल में भेज दिया गया. मगर बीते रविवार को मौत हो गई.