Chhawla Rape Case: उपराज्यपाल ने रिव्यू पिटीशन को दी मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप के दोषियों को किया था बरी

दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने 2012 में रेप और हत्या के एक मामले में तीन दोषियों को बरी करने के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा एक पुर्नविचार याचिका दायर करने की मंज़ूरी दे दी है. दिल्ली सरकार छावला गैंगरेप और मर्डर केस में 3 दोषियों की रिहाई और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पुर्नविचार याचिका दायर करेंगी. प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए SG तुषार मेहता और अतिरिक्त SG ऐश्वर्या भाटी की नियुक्ति को भी एलजी ने मंज़ूरी दी है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सक्सेना ने मामले में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सेवाएं लेने की भी मंजूरी दे दी है.  अधिकारी ने कहा, “उपराज्यपाल ने तीनों आरोपियों को बरी करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी है.

दिल्ली की एक निचली अदालत ने द्वारका के छावला इलाके में नौ फरवरी 2012 को 19 वर्षीय एक युवती के सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले में तीनों आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था. आरोपियों ने सजा के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने सात नवंबर 2022 के अपने फैसले में निचली अदालत और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया था.

Leave a Reply