Toran Kumar reporter
आरोपीगणों के फड़ एवं कब्जे से कुल 30100 रुपए जप्त।।
थाना कोटा जिला बिलासपुर
आरोपीगण –
- हरीश उर्फ गोलू ठाकुर पिता स्व. सुभाष सिंह उम्र 47 पुरानी बस्ती कोटा थाना कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
- विनोद श्रीवास उर्फ बिल्लू पिता लखन लाल श्रीवास उम्र 42 साल साकिन डाकबंगला कोटा थाना कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग)
- मुकेश चंद्राकर पिता रामलाल चंद्राकर उम्र 38 साल साकिन कोड़ापुरी थाना कुंडा जिला कवर्धा (छ.ग.)
- मोह. अहिल पिता स्व.मोह. अनीश उम्र 41 साल साकिन चिल्हाटी थाना सरकंडा जिला बिलासपुर
- अनिकेत रजक पिता हीरालाल रजक उम्र 24 साल साकिन डाकबंगला कोटा थाना कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग)
आरोपीगणों के विरुद्ध छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत विधिवत् कार्यवाही कर मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका में रिहा किया गया।
अपराध क्रमांक 870/23, धारा 3(2) छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2023