बिलासपुर रेलवे स्टेशन में पार्किंग कर्मचारी की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक यात्री के गाड़ी की पार्किंग रसीद खो जाने पर पार्किंग कर्मचारी ने यात्री से मांगे ₹5000 रुपए, वही 2000 में मामला सेटल हुआ, रेलवे ने जांच के बाद स्टैंड ठेकेदार पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है.
बिलासपुर रेलवे स्टेशन में पार्किंग कर्मचारी की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक यात्री के गाड़ी की पार्किंग रसीद खो जाने पर पार्किंग कर्मचारी ने यात्री से मांगे ₹5000 रुपए, वही 2000 में मामला सेटल हुआ, रेलवे ने जांच के बाद स्टैंड ठेकेदार पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है. pic.twitter.com/izlQtCT5lx
— 𝐒𝐮𝐫𝐲𝐚 𝐏𝐫𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡 𝐒𝐮𝐫𝐲𝐚𝐤𝐚𝐧𝐭 (@SPsuryakant) February 22, 2024
कई बार यात्री से पार्किंग रसीद गुम हो जाता है। रेल प्रशासन इस समस्या को समझता है। यही वजह है कि उन्होंने ऐसे मामलों को लेकर एक प्रविधान बनाया है। जिसके तहत पार्किंग रसीद गुम होने पर संचालक को 50 रुपये शुल्क के साथ आरसी बुक की प्रतिलिपि जमा करानी है। यदि संबंधित यात्री इन नियमों का पालन कर लेता है तो उसे तत्काल गाड़ी देनी है। इस मामले में भी यहीं होना था। लेकिन, पार्किंग कर्मचारी ने यात्री से दो हजार रुपये ऐंठ लिए। जिसे लेकर रेल प्रशासन से नाराजगी भी जाहिर की है।
अब हुई शिकायत तो टेंडर होगा निरस्त
50 हजार रुपये जुर्माना करने के साथ ही रेल प्रशासन से पार्किंग संचालक को स्पष्ट कर दिया है कि अब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जुर्माना के साथ- साथ पार्किंग का टेंडर ही निरस्त कर दिया जाएगा। इस चेतावनी के बाद संचालक सकते में हैं।
इन दिशा-निर्देशों का भी करना है पालन
रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशनों में यात्रियों के वाहनों के सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था के लिए स्टैंड का प्रविधान किया गया है, जहां उन्हें यात्रियों से निर्धारित शुल्क ही लेना है। पार्किंग के बेहतर संचालन प्रबंधन के तहत रेलवे अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण भी किया जाता है, ताकि यात्रियों को अपने वाहनों को रखने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा यह भी दिशा-निर्देश दिया गया है कि नियमानुसार किराया लेने के साथ यात्रियों की मदद और उनसे मधुर व्यवहार करना है।