Toran Kumar reporter
Chhattisgarh:राजनांदगांव प्रार्थी कपिल वरू पिता पुरूषोत्तम भाई वरू निवासी रिद्धी सिद्धी कालोनी राजनांदगांव द्वारा थाना घुमका आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम पटेवा, मासूल, रेंगाकठेरा, ईरइखुर्द स्थित प्रार्थी के एवं उनके परिजनों के नाम संयुक्त रूप से उनके स्वामित्व की भूमि करीब 60 एकड को आरोपी हिमांशु साहू एवं पियुष त्रिपाठी के द्वारा आपस में मिलकर धोखाधडी के प्रयोजन से फर्जी तरीके से भूमि स्वामियों के फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित स्टाम्प व इकरारनामा तैयार कर प्रार्थी के उक्त भूमि को आरोपी हिमांशु साहू द्वारा क्रय करने के एवज में एक करोड रूपये बयाना राशि भूमि स्वामी को देना बताकर कूटरचित दस्तावेज, एग्रीमेंट लोगों को दिखाकर बिक्री करने के लिए खरीददार ढुंढ रहे है। प्रार्थी की सूचना पर थाना घुमका में आरोपीयों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 37/2024 धारा 420,467,468,511,34,120-B भादवि० के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राहुल देव शर्मा, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी डोंगरगांव श्री दिलीप कुमार सिसोदिया के निर्देशन में थाना प्रभारी घुमका निरीक्षक विनय कुमार पम्मार के नेतृत्व में घुमका पुलिस के द्वारा आरोपी हिमांशु साहू एवं पियुष त्रिपाठी को तत्काल दिनांक 15-03-2024 को हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया। आरोपीयों द्वारा पुछताछ में धोखाधड़ी के प्रयोजन से भूमि स्वामीयों का फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी एग्रीमेंट व स्टाम्प तैयार कर प्रार्थी के भूमि को बिक्री करने हेतु ग्राहक ढूंढना स्वीकार किया गया।
आरोपीयों के कब्जे से फर्जी एग्रीमेंट, स्टाम्प व जमीन के दस्तावेज एवं घटना में प्रयुक्त चार पहिया क्रेटा वाहन क्रमांक CG 08 AA 8887 को जप्त किया गया। आरोपी हिमांशु साहू व पियुष त्रिपाठी को दिनांक 15-03-2024 को विधिवत गिरफतार कर माननीय न्यायलय राजनांदगांव के समक्ष पेश किया गया
आरोपीः- 1- हिमांशु साहू पिता सोहन साहू उम्र 33 वर्ष निवासी वंदना फलैस लखोली जनता कालोनी थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव,
2- पियुष त्रिपाठी पिता स्व० प्रहलाद त्रिपाठी उम्र 36 वर्ष निवासी कैम्प 1 भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग हाल पता चिखली वार्ड नं 06 पुलिस चौकी चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ.ग.)