Toran Kumar reporter
रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी। पत्रकारवार्ता में राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त अजय सिंह ने इन तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि निकाय चुनाव के लिए मतदान 11 फरवरी व मतगणना 15 फरवरी को होगा। पंचायत चुनाव तीन चरण में होगे 17,20 व 23 फरवरी को मतदान व गणना सभी जगहों पर मतदान के दूसरे दिन ही हो जायेगा। इसी के साथ राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम व पंचायत चुनाव मतपेटी के माध्यम से होंगे।
निकाय चुनाव के लिए मतदान 11 फरवरी व मतगणना 15 फरवरी को, आदर्श आचार संहिता लागू
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के अन्तर्गत 10 नगरपालिक निगम, 49 नगरपालिका परिषद. 114 नगर पंचायतों में आम निर्वाचन तथा जिला दुर्ग एवं सुकमा के नगरीय निकायों के रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु 05 वार्डों में उप निर्वाचन सम्पन्न कराया जायेगा। नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन में 22,00,525 पुरुष निर्वाचक, 22,73,232 महिला निर्वाचक, 512 अन्य निर्वाचक, कुल 44.74,269 निर्वाचक एवं उप निर्वाचन में कुल 16,181 निर्वाचक निर्वाचन में भाग लेंगे। आयोग द्वारा मतदाताओं के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया गया है। मतदान के लिए आम निर्वाचन हेतु कुल मतदान केन्द्र 5,970 तथा उप निर्वाचन हेतु कुल 22 मतदान केन्द्र निर्धारित किये गये हैं, जिनमें से 1531 संवेदनशील व 132 अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र हैं।
त्रिस्तरीय पंचायत अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य के 433. जनपद पंचायत सदस्य के 2973. ग्राम पंचायत (सरपंच) के 11,672 एवं वार्ड (पच) के 1,60,180 कुल 1,75,258 पदों पर वर्ष 2025 में निर्वाचन कराया जावेगा। जिसमें 78,20,202 पुरुष निर्वाचक 79,92,184 महिला निर्वाचक 194 अन्य निर्वाचक सहित कुल 1,58,12,580 निर्वाचक त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 में मतदान करेंगे। इसके लिए आयोग द्वारा मतदाताओं के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया जा चुका है। पंचायत आम निर्वाचन के मतदान के लिए कुल मतदान केन्द्र 31.041 निर्धारित किये गये हैं. जिनमें से 7,128 संवेदनशील व 2,161 अतिसंवेदनशील हैं।
पत्रकारवार्ता में राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन मतपेटी के माध्यम से मतदान कराये जाएंगे। मतदान के लिए 18 पहचान पत्र निर्धारित किए गए है जिसमे से मतदाता द्वारा किसी भी एक पहचान पत्र को प्रस्तुत किए जाने पर मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की अनुमति दी जा सकेगी। यदि मतदाता किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान अभिलिखित नहीं करना चाहता है, तो वह मतपत्र में उपर्युका में से कोई नहीं अर्थात् (नोटा पर अपना गत अभिलिखित कर सकेगा। इसके लिए मतपत्र में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा मुद्रित किया जावेगा।
अजय सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों के निर्वाचन दलीय आधार पर होगे। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन गैरदलीय आधार पर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ऐसे नगरीय निकायो तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के क्षेत्रों में जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है, आदर्श आचरण संहिता लागू हो जायेगी। निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन सम्पन्न होने तक नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पचायतों के निर्वाचन क्षेत्रातर्गत राज्य सरकार के किसी विभाग था उपक्रम द्वारा न तो ऐसा कोई आदेश जारी किया जा सकेगा और न ही ऐसी कोई घोषणा की जा सकेगी जिससे किसी क्षेत्र या किसी वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा, छूट सहायता या किसी भी अन्य रूप में कोई वित्तीय सहायता या धनराशि प्राप्त होती हो। निर्वाचन कार्यवाही की कालावधि में निर्वाचन वाले नगरपालिकाओं, त्रिस्तरीय पचायत क्षेत्र या राज्य शासन द्वारा किसी नये कार्य, योजना या परियोजना की स्वीकृति अथवा घोषणा नहीं की जा सकेगी