केरल की एक अदालत ने दिसंबर 2021 में अलप्पुझा जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) शाखा के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े 14 लोगों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मावेलिक्कारा वी. जी. श्रीदेवी ने दोषियों को सजा सुनाई।
Kerala | BJP leader Ranjith Srinivasan Murder Case: 15 accused awarded capital punishment by Mavelikkara Additional Sessions Court
— ANI (@ANI) January 30, 2024
राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहे इस मामले में नैसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलेम, जफरुद्दीन, मनशाद, जसीबा राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवनथुंगल और शेरनस अशरफ को दोषी ठहराया गया था. ये सभी अब प्रतिबंधित किए जा चुके संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसजीपीआई) से जुड़े हुए थे. अब केरल की अदालत ने इन सभी के खिलाफ सजा का ऐलान किया है.
Kerala | On 15 accused sentenced to capital punishment in BJP leader Ranjith Srinivasan murder case, Union minister V Muraleedharan says, "People barging into the house of a person and killing him merits capital punishment. This incident would not have happened had the culprits… pic.twitter.com/cZsmsB3Tm9
— ANI (@ANI) January 30, 2024