एयर इंडिया के विमान में एक महिला पर पेशाब करने के मामले में विमानन नियामक डीजीसीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना एयर इंडिया पर लगाया गया है. डीजीसीए ने एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान के कमांडर पायलट का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है. इसके अलावा डीजीसीए ने एयर इंडिया की उड़ान सेवा निदेशक पर अपने दायित्वों के निर्वहन में नाकाम रहने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. डीजीसीए की कार्रवाई के बाद एअर इंडिया ने कहा कि हम अपनी रिपोर्टिंग प्रक्रिया में कमियों को स्वीकार करते हैं, उन्हें दूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं. एअर इंडिया ने कहा कि दुर्व्यवहार करने वाले यात्रियों से जुड़ी घटनाओं से निपटने संबंधी नीतियों को लेकर चालक दल के सदस्यों में जागरूकता बढ़ा रहे हैं.
बता दें कि विमान में 26 नवंबर को एक यात्री कथित तौर पर नशे में धुत होकर एक महिला यात्री पर पेशाब कर दिया था. इस मामले में महिला ने एयर इंडिया समेत संबंधित संस्थाओं में शिकायत की थी. इसके बाद दिल्ली में संबंधित यात्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आरोपी को उसकी कंपनी ने नौकरी से भी निकाल दिया था. आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार भी किया था.
Air India (AI) passenger urinating case of Nov 26 |
— ANI (@ANI) January 20, 2023
DGCA imposes a fine of Rs 30 lakhs on Air India for violation of rules, suspends the license of Pilot-In-Command of the flight for 3 months for failing to discharge his duties&Rs 3 lakhs fine on AI's Director-in-flight services
नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि उस विमान के पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही उसने कहा कि 26 नवंबर, 2022 को हुई इस घटना के संदर्भ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने पर एयर इंडिया की उड़ान सेवा निदेशक पर भी तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.डीजीसीए के संज्ञान में यह मामला चार जनवरी को आने पर एयर इंडिया को नोटिस जारी किया गया था. नियामक ने यह कार्रवाई विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए की है.