इनकी भर्ती वायु सेना अधिनियम 1950 के तहत 4 सालों के लिए की जाएगी। देश के सभी हिस्सो से उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में नामांकित करने का प्रयास किया जाएगा।
इनकी भर्ती वायु सेना अधिनियम 1950 के तहत 4 सालों के लिए की जाएगी। देश के सभी हिस्सो से उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में नामांकित करने का प्रयास किया जाएगा।